मद्रास उच्च न्यायालय ने ई. पलानीस्वामी सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को सही ठहराते हुए टीटीवी दिनाकरण के करीबी 18 विधायकों की अयोग्यता को बरकरार रखा है। इस मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम. सुंदर ने 14 जून को जो फैसला सुनाया था उसमें दोनों की राय भिन्न थी...
Big relief to the Palaniswami Government, AIADMK's 18 MLA incapable declared in Hindi















