कोर्ट के इजाजत के बाद देशद्रोह मामले में जफरूल इस्लाम से पूछतांछ करेगी स्पेशल सेल
नई दिल्ली : दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है | बता दें कि जफरुल इस्लाम खान पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज जफरुल इस्लाम को नोटिस भेजकर पूछताछ में शामिल होने बुलाया है | इतना ही नहीं जफरुल इस्लाम खान पर 28 अप्रैल को अपने फेसबुक पेज पर एक विवादित पोस्ट करने को लेकर शिकायत कि गयी थी | जफरूल ने पोस्ट में लिखा था कि भारत में मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसकी शिकायत अरब देशों में कर दी, तो हिंदुस्तान में जलजला आ जाएगा | हालांकि, उन्होंने 1 मई को पोस्ट के लिए माफी मांगी थी | इसकी जांच स्पेशल सेल की साइबर सेल कर रही है |
साइबर सेल को शुरुआती जांच में पता लगा कि जफरूल खान ने अपनी पोस्ट में 13 विदेशियों को टैग कर रखा था, जिसमे जिसमे चार विदेशी न्यूज चैनल के लोग थे | इसके अलावा यूएई की राजकुमारी समेत वहां के राजकुमार व राजकुमारी व बड़े लोगों को टैग किया हुआ था | स्पेशल सेल इस बात की जांच कर रही है कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने विदेशी लोगों को टैग क्यों किया था , बताया जा रहा है कि वो सभी 13 लोग खाड़ी देश के है |
दिल्ली स्पेशल सेल ने CRPC 160 का नोटिस भेजकर पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है | जफरुल इस्लाम को स्पेशल सेल के अधिकारी ने यह नोटिस दिया है | जिसके बाद अगले दो दिन के अंदर उन्हें स्पेशल सेल की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा | हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को जफरुल इस्लाम से पूछताछ करने की इजाजत मिली है |
हाईकोर्ट ने जफरुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर 22 जून तक रोक लगा रखी है, पर दिल्ली पुलिस को पूछताछ की इजाजत दे चुकी है, जिसको लेकर ही आज जफरुल इस्लाम को ये नोटिस भेजा गया है | जफरुल इस्लाम पर आरोप था कि उन्होंने विवादित और देश तोड़ने वाले बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे | जिसके बाद स्पेशल सेल ने उनके खिलाफ देशद्रोह और अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था |
खान ने अग्रिम जमानत दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि वह एक लोक सेवक व 72 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हैं | उन्हें दिल की बीमारी और हाइपरटेंशन भी है | ऐसे में उन्हें कोविड-19 होने का खतरा है, जिससे उनकी उम्र और स्वास्थ्य स्थिति वाले व्यक्ति के लिए घातक परिणाम हो सकते हैं |
उन्होंने याचिका में कहा, “ऐसी परिस्थितियों में उन्हें इस ओछे और बिना आधार वाले मामले में गिरफ्तारी और दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिए जाने की तत्काल आवश्यकता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा हो सके क्योंकि ऐसा न होने पर उनके जीवन के अधिकार पर अपरिवर्तनीय असर होग |
याचिका में यह भी अनुरोध किया गया कि पुलिस को यह निर्देश भी दिया जाए कि उन्हें गिरफ्तार करने की स्थिति में, उन्हें तत्काल जमानत पर रिहा किया जाए और उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए |
याचिका में दावा किया गया कि खान ने कोई अपराध नहीं किया है और उनके खिलाफ प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण इरादे से उन्हें परेशान और डराने के उद्देश्य से दर्ज कराई गई है |
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